सिटी पोस्ट लाइव : बिहार (Bihar) के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम (Muzaffarpur shelter home) मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.आज उसकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आज सुनवाई हुई. आज सीबीआई (CBI) की तरफ से जवाब दायर किया गया. सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि याचिका में किसी प्रकार का मेरिट नहीं है, लिहाजा इसे खारिज कर दिया जाए. सीबीआई ने मामले में कोर्ट से सुनवाई टालने की भी अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने 15 सितम्बर के लिए सुनवाई टाल दी.
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने जवाब दिया. अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले की जांच से जुड़े कई दस्तावेज अभी रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं. इसलिए दोषी की याचिका में कोई मेरिट नहीं है, लिहाजा कोर्ट को इसे खारिज कर देना चाहिए. सीबीआई के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सुनवाई टाल दी जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने सीबीआई के आग्रह को मानते हुए मामले की सुनवाई टाल दी.
गौरतलब है कि दोषी ब्रजेश ठाकुर ने साकेत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था. गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह मामले में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी ब्रजेश ठाकुर को साकेत कोर्ट ने इसी साल फरवरी में दोषी करार दिया था. ब्रजेश ठाकुर को अदालत ने पॉक्सो, साजिश रचने समेत कई अन्य धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. शेल्टर होम में बच्चियों के शोषण के मामले का खुलासा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई दिल्ली की अदालत में की जा रही है.