सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड में एस.ए.आर कोर्ट बंद होने से जमीन संबंधी हजारों मामले लंबित है, जिससे आमजनो में मायूसी है,वहीं राज्य सरकार ने एसएआर कोर्ट के लिए दो अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व ,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71ए के अंतर्गत भूमि वापसी की कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में प्रदत्त शक्ति के तहत भूमि वापसी से संबंधित मामलों की सुनवाई विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। जिन जिलों में एसएआर पदाधिकारी का सृजित नहीं हैं, वहां अपर समाहर्त्ता या भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर वादों का निष्पादन किया जाता है।
राजस्व विभाग की ओर से यह भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी है कि रांची जिला के एसएआर कोर्ट के लिए एक पद सृजित हैं। दो अतिरिक्त विशेष विनियम पदाधिकारी के पदों का एक वर्ष की अवधि के लिए सृजन किया गया था। इन पदों का अवधि विस्तार पर कार्मिक विभाग द्वारा 8 मार्च 2018 को भेजी गयी, जिसपर कार्मिक विभाग द्वारा मंतव्य के साथ संचिका 28 फरवरी 2020 को वापस किया गया।इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मंतव्य के लिए दो अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।