पूर्व डीजीपी डी के पांडेय की बहु मामले में केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत में गुरुवार को पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, पत्नी पूनम पांडेय और बेटा शुभांकर पांडेय की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 16 जुलाई तक केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि 28 जून को पूर्व डीजीपी डी के पांडेय की बहू रेखा मिश्रा ने रांची के महिला थाना में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, पत्नी पूनम पांडेय और बेटा शुभांकर पांडेय के खिलाफ प्रताड़ना और दहेज सहित अन्य गंभीर आरोप लगाई थी। रेखा ने अपने पति के समलैंगिक होने का आरोप लगाया था और कहा था कि इसके कारण उसके ससुर ने उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उसकी सास ने दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। पूर्व डीजीपी की बहू एक एनजीओ में काम करती है।
पूर्व डीजीपी की बहू भाजपा नेता गणेश मिश्रा की बेटी है। इधर, डीजीपी के बेटे शुभांकन और बहू रेखा के बीच 20 अगस्त 2019 को ही तलाक हो चुका है। फैमिली कोर्ट ने तलाक का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर एक्स पार्टी ऑर्डर के रूप में दिया गया था। बताया जाता है कि दहेज के लिए फैमिली कोर्ट में दायर मामले में रेखा मिश्रा ने कोर्ट में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष नहीं रखा था। इस कारण कोर्ट ने एकतरफा फैसला सुना दिया था। उधर पूर्व डीजीपी की बहू रेखा ने तलाक के इस ऑर्डर के प्रति अनभिज्ञता जताई है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है। रेखा मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।