व्यवसायिक पैसेंजर व मालवाहक वाहन मालिकों को टैक्स में 40 प्रतिशत तक की भारी छूट

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने बस मालिकों को कोरोना संकट में बड़ी राहत दे दी है.नीतीश सरकार ने  व्यवसायिक पैसेंजर व मालवाहक वाहन मालिकों को  टैक्स में बड़ी राहत दे दी है .21 मार्च से 30 जून तक का तिमाही टैक्स 31 जुलाई तक जमा करने पर सरकार ने ये छूट देने का फैसला लिया है. सरकार के फैसले के अनुसार इस पीरियड में टैक्स भरनेवाले वहां मालिकों को एक मुफ्त बड़ी राहत दी जायेगी. इस अवधि का अर्थदंड भी माफ कर दिया जाएगा.

राज्य सरकार ने व्यवसायिक पैसेंजर और मालवाहक वाहन मालिकों को राहत देने के लिए शुक्रवार को कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि समय पर टैक्स अदायगी करने वाले वाहन मालिकों से कोई जुर्माना वसूला नहीं जाएगा. इसके साथ ही इस वर्ष 21 मार्च से 30 जून तक का तिमाही रोड टैक्स  31 जुलाई तक जमा करने पर एकमुश्त 40% की छूट दी जाएगी .

गौरतलब है कि बिहार के कई परिवहन संगठनों ने सरकार से टैक्स में छूट अथवा माफी देने का अनुरोध किया था ताकि लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके. इतना ही नहीं यह भी फैसला लिया गया है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन जो उपयोग में नहीं है. उसका एकमुश्त राशि जमा कर वाहन का निबंधन रद्द कराए जा सकता है.

लॉकडाउन की वजह से मार्च से लेकर लगातार तीन महीने तक व्यवसायिक पैसेंजर मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहा. अनलॉक वन के दौरान भी व्यवसायिक वाहनों का परिचालन बहुत लाभप्रद साबित नहीं हो रहा है. इस स्थिति में सरकार का यह फैसला वाहन मालिकों के बहुत राहत देनेवाला है.

Share This Article