सिटी पोस्ट लाइव :अगर आपका ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता ख़त्म हो चुकी है तो चिंता करने की जरुरत नहीं है.कोरोना लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए सेसे सभी कागजातों की वैधता 30 जून से बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 तक कर दी गई है.इस संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को अनुपालन का निर्देश दे दिया गया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, लर्नर लाईसेंस, ड्राइविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या 30 सितंबर तक समाप्त होने वाली, 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा. इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक अपने ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात रिन्यू नहीं करवा पाए हैं.इसलिए उन्हें कोई परेशानी न हो यह फैसला लिया गया है.
परिवहन सचिव ने ट्रैफिक पुलिस एवं सभी परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है.मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है .गौरतलब है कि ऐसी लगातार शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है.