नीतीश कैबिनेट ने कई विभागों में होनेवाली बहाली के फैसले पर लगाईं मुहर

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट (Bihar cabinet) की बैठक में 9 एजेंडे पर मुहर लगाई गई. इसके तहत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हुए  50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों को जबरन रिटायर करने का निर्णय लिया है. इसके तहत पहली कार्रवाई भी की गई और भवन निर्माण विभाग  के छह कर्मियों को सेवानिवृति दे दी गई. जिन छह लोगों को सेवानिवृति दी गई इनमें पटना प्रमंडल 2 के योजना कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार, पटना संरचना अंचल के कार्यपालक कुमार राजेश, भवन निरूपण अंचल 2 के कार्यपालक अभियंता सतीश कुमार, सीतामढ़ी अंचल 2 के सहायक अभियंता रवि प्रकाश, गया भवन प्रमंडल कनीय अभियंता श्याम सुंदर शर्मा और दरभंगा के कनीय अभियंता प्रवीण पंडित और भवन निर्माण मुजफ्फरपुर के सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार के नाम शामिल हैं. इन सबको सरकारी कामकाज में खराब परफॉर्मेंस करने के आरोप में सेवानिवृति दी गई है.

संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई.बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है.नीतीश कैबिनेट ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 100 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी है.आज नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में प्राध्यापक के 8 पद एवं सह प्राध्यापक के 28 पद सहायक प्राध्यापक के 54 पद एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ के 10 पदों अर्थात कुल 100 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.इसके अलावे बिहार मंत्रिपरिषध ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के न्यूनतम मापदंड के अनुसार राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना में स्नातक में 100 सीट एवं पांच विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को लेकर 30 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है.

आज की कैबिनेट की बैठक में संजू प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली को 26 जुलाई 2012 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर देने के फैसले पर भी मुहर लगा है. बिहार संग्रहालय समिति पटना के कार्यकारिणी समिति के स्वरूप में परिवर्तन कर विस्तारित कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है. पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में कंप्यूटर कोषांग के लिए पूर्व में अस्थाई रूप से सृजित विभिन्न तकनीकी पदों कुल 9 पदों के स्थायीकरण की स्वीकृति दी गई है.

भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत 50 वर्ग से अधिक आयु वाले और खराब प्रदर्शन करने वाले अभियंता संवर्ग के पदाधिकारियों को बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने के फैसले पर मुहर लगा है. सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार जो वर्तमान में निलंबित थे.उन्हें बृहद दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण राज्य योजना से 1अरब 20 करोड़ की राशि की स्वीकृति एवं तत्काल ₹40 करोड़ की विमुक्ति की स्वीकृति बिहार कैबिनेट ने दी है.

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