सिटी पोस्ट लाइव, देवघर: अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर के द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इस महामारी की गम्भीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन एक्ट 1897 के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक-16.03.2020 के द्वारा झारखण्ड सरकार द्वारा नियमावली जारी की गई है। ऐसे में अनुमण्डल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा प्राप्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए शिवगंगा तालाब एवं अन्य तालाबों में भीड़ इकट्ठा एवं काफी संख्या में लोग स्नान तथा कपड़ा धोने का कार्य को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
चूंकि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण एवं फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खासने या छीकने पर मूहँ एवं नाक से निकलने वाले ड्रोपलेट्स के माध्यम से होता है, जो पानी के सम्पर्क में आने के बाद बहुत तेजी से पानी को संक्रमित करता है। इस संदर्भ को गम्भीरता को देखते हुए उक्त रेगुलेशन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में आज से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश दिया गया है कि सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित शिवगंगा तालाब सहित जलसार तालाब, माथाबांध, जूनपोखर, नंदन पहाड़ तालाब एवं अन्य वैसे तालाब जहाॅ लोग स्नान एवं कपड़े धोने का कार्य करते है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शिवगंगा तालाब में उक्त आदेश को सुनिश्चित कराने हेतु एन०डी०आर०एफ० की टीम तैनात रहेगी। इसके अलावे सभी मुखिया/ग्राम प्रधान/थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्त आदेश का सतत् अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा-188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।