अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किये तो गए काम से, 1 जुलाई से शुरु हो रही है नई व्यवस्था

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सिटी पोस्ट लाइव : अब कोई त्रफ्फिक नियमों का उल्लंघन कर कोई बच न सके, इस व्यवस्था में परिवहन विभाग जुटा हुआ है.सड़क सुरक्षा नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने की रणनीति बन चुकी है. अब  निगम स्तर पर भी हैंड हेल्ड से ई चालान की प्रक्रिया शुरू होगी. सभी ट्रैफिक थानों के ट्रैफिक डीएसपी, सब इंस्पेक्टर को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जाएगा. सभी ट्रैफिक थानों में मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूरी से बंद हो जायेगी. सिर्फ हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ही ई चालाना काटा जाएगा.

राज्य के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने  बताया कि हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ऑन स्पॉट ई चालान काटा जाएगा.अब तक जिलों के सभी डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और पटना में ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया गया था. अब ट्रैफिक थानों के डीएसपी को हैंड हेल्ड देने की कार्रवाई की जा रही है. इससे पूरी पारदर्शिता के साथ चालानिंग का कार्य त्वरित किया जा सकेगा.

परिवहन सचिव के अनुसार पटना में हैंड हेल्ड के उपयोग के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. डिवाइस में ट्रैफिक उल्लंघनकर्ता के फोटो खींचने की भी व्यवस्था है. इसके उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है. साथ ही फर्जी चालान की शिकायतें समाप्त हुई है. जुर्माना होते ही मोबाइल पर मैसेज आने से लोगों में कानून के प्रति आदर और सम्मान भी बढ़ा है.उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर कोई भी उल्लंघनकर्ता जुर्माना से बच कर भाग नहीं सकते हैं. हैंड हेल्ड डिवाइस में वाहन का नंबर डालने के बाद वाहन चालक/वाहन मालिक का पूरा डिटेल्स आ जाएगा. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में वाहन का ट्रांसर्फर, फिटनेस आदि कराते समय जानकारी मिल जाएगी और जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करेंगे आगे का कार्य नहीं करा सकेंगे. इससे आदतन उल्लंघनकर्ताओं पर लगाम लगाया जा सकेगा.

संजय अग्रवाल ने बताया कि हैंड हेल्ड डिवाइस के उपयोग से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के सारे अपराध एक जगह जमा होते जाते हैं. बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने एवं 2 गुना फाइन लगाने की भी कार्रवाई की जा रही है.इससे पूर्व यह पता नहीं चलता था कि उल्लंघनकर्ता द्वारा पूर्व में भी कोई अपराध किया गया है या नहीं.

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