मुश्किल में RJD के विधायक अरुण यादव, पटना की सम्पति भी होगी अब कुर्क

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के चर्चित नाबालिग रेपकांड मामले में फरार चल रहे भोजपुर जिला के संदेश विधानसभा क्षेत्र से RJD विधायक अरुण यादव गंभीर संकट में हैं. आरा की जमीन जप्त करने के बाद अब पुलिस पटना स्थित उनकी जमीन भी बहुत जल्द कुर्क करने जा रही है. इस कार्रवाई के लिए पटना डीएम के पास अंचल संपत्ति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है. गौरतलब है कि रेप कांड (Rape Case) एवं पॉक्सों के तहत RJD विधायक अरुण यादव पर 19 जुलाई 2019 को आरा टाउन थाना में केस दर्ज हुआ था इसमें दो नामजद आरोपी बनाए गए थे.

अनुसंधान में विधायक समेत चार का नाम आया था इसमें केवल विधायक अरुण यादव ही है जो नौ महीने से फरार चल रहे हैं. भोजपुर SP सुशील कुमार के मुताबिक जिला अवर निबंधक पटना, फुलवारीशरीफ और दानापुर से जुड़े विधायक की अचल संपत्ति से संबंधित ब्योरा प्राप्त किया गया है. दस्तावेज संख्या 529 से पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना में करीब साढ़े तीन कट्ठा जमीन का पता चला है. यह जमीन विधायक के नाम पर है इसका सरकारी मूल्य करीब तीन करोड़ 71 लाख रुपये आंका गया है. भोजपुर जिले के आरा अनुमंडल के अगिआंव प्रखंड में कुल 15 एकड़ जमीन को कुर्क किया जा चुका है. पांच मौजा स्थित 19 प्लॉट पर जमीन जब्त करने संबंधी बोर्ड लगाया जा चुका है. अभी तक सरकारी दर के अनुसार करीब पांच करोड़ की अचल संपत्ति का पता चला है बाजार मूल्य इससे ढाई गुना अधिक है.

भोजपुर जिला के पुलिस कप्तान के मुताबिक स्थानीय रूप से फरार घोषित विधायक के नाम से भोजपुर के नारायणपुर अगिआंव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बरूणा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के साथ-साथ उदवंतनगर के पियनियां स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में खाता मिला है. इन बैंकों में जमा 14 लाख 80 हजार रुपये फ्रीज किया जा चुका है वहीं विधायक के विरुद्ध अभी तक रंगदारी, हत्या और आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों से जुड़े 13 गंभीर केस मिले हैं.

साल 2010 से लेकर 2018 के बीच विधायक द्वारा काफी संपत्ति अर्जित की गई है. 2005 के बाद से आरोपी विधायक द्वारा अवैध तरीके से अर्जित चल एवं अचल संपत्ति की जांच के लिए पीएमएलए के तहत आर्थिक अपराध इकाई EOU पटना एवं ईडी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है. फरार विधायक की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है. दंड प्रकिया संहिता की धारा 299 के तहत विधायक के विरुद्ध फरारी रॉल भी कोर्ट में समर्पित हो चुका है. अरूण यादव साल 2015 में पहली बार राजद के टिकट से बिहार के संदेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे.

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