सिटी पोस्ट लाइव :अनलॉक 1.0 में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की रियायतें दी गयी है. लेकिन रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गयी है. लेकिन बिहार सरकार ने बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दे दी है. इसके लिए सभी यात्रियों के पास अपना आई-कार्ड तथा टिकट रखना अनिवार्य होगा. यात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नाईट कर्फ्यू की अवधि में बसों आदि का परिचालन प्रथम स्थान बिंदू से प्रारंभ नहीं किया जायेगा. लेकिन उस अवधि में बसें अपने गंतव्य स्थल या बीच के स्टैंड तक आ सकेगी. साथ ही टैक्सी, ऑटो -रिक्शा, प्राइवेट वाहन से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की अवधि में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर जाने एवं आने की छूट होगी. जबकि अन्य मामलों में रात्रि कर्फ्यू के बाकी स्थिति वहीं बनी रहेगी.
परिवहन सचिव संजय अगरवाल के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होने की वजह से रेलवे , बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शिकायतें मिल रही थी कि नाइट कर्फ्यू की वजह से वाहन की सुविधा नहीं मिलने से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर पर लोगों को रात गुजारनी पड़ रही थी. जबकि कई ट्रेन/फ्लाइट रात को पहुँच रही है. लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दी गई है.