सिटी पोस्ट लाइव, देवघर: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी तालाबंदी अधिसूचित है। ऐसे में राज्य सरकार से द्वारा लाॅक डाउन में दी गयी छुट को लेकर किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति न हो, इसको लेकर जिलाप्रशासन द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है। साथ ही प्राप्त निर्देश के आलोक में अवधि में कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इस क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव, झारखंड, राँची के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर अतिरिक्त गतिविधियों को जारी रखने का आदेश दिया गया है।
जिसके तहत. नगर निगम क्षेत्र में मोबाईल, घड़ी, कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स से संबंधित उत्पाद जैसे- टी०वी०, आई०टी० से संबंधित उत्पाद जैसे कम्प्यूटर एवं अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद जैसे- रेफ्रीजरेटर, एयर कंडिशनर, एयर कूलर आदि से संबंधित सभी प्रकार की दुकानें। निजी कंपनियों के काॅल सेंटर की गतिविधियबिक्री करने वाली दुकानों को जिला मुख्यालय में संचालित करने की अनुमति दी जाती है जिसमेपूँजीगत सामान, भारी मशीनरी,जनरेटर आई०टी० हार्डवेयर उत्पाद, नेटवकिंग उपकरण, साॅफ्टवेयर, टेलीकाॅम उत्पाद इत्यादि। बिजली के उत्पाद जैसे तार,स्वीच गियर,लाईट/पंखे,एयर कूलर/गीजर/इन्भर्टर कंज्यूमर ईलेक्ट्रोनिक्स जैसे मोबाईल/टी०भी०/रेफ्रीजरेटर/वाॅसिंग मशीन/एयर कंडिशनर आदि से संबंधित सभी प्रकार की दुकानें आदि शामिल है।