लोहरदगा में दुष्कर्मी चाचा को उम्रकैद व 50 हजार रूपया जुर्माना

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सिटी पोस्ट लाइव, लोहरदगा: विशेष न्यायाधीश सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय की अदालत ने सोमवार को पॉक्सो एक्ट के आरोपी शक्तिमान महली (20) को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की अवधि बढाई जायेगी। जुर्माने की राशि पीडिता को दी जायेगी। शक्तिमान महली ग्राम भटखिजरी महली टोली लोहरदगा का रहने वाला है।

अभियुक्त शक्तिमान महली पर तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। बच्ची की मां ने लोहरदगा थाना को लिखित आवेदन में कहा है कि 21 अक्टूबर 2019 को वह घर में खाना बना रही थी। उसकी बेटी आंगन में खेल रही थी। उसी समय उसका चचेरा देवर शक्तिमान महली मिठाई देने की बात बोलकर बच्ची को अपने घर ले गया। बच्ची जब जोर जोर से रोने लगी, तब वह जा कर देखी, तो बच्ची के कपड़े में खून लगा था। जब उसने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने घटना के बारे में बताया। महिला के आवेदन पर लोहरदगा थाना कांड संख्या 178/2019 धारा 376 एबी एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद शक्तिमान महली के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद 11 दिसम्बर 2019 को मामला संज्ञान में लिया गया। सरकार की ओर से एपीपी सतीश कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इमरान अंसारी ने पक्ष रखा। लोहरदगा जिला में पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई है।

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