पटना के 57 बड़े होटलों-रेस्टोरेंट को मिली होम डिलीवरी की इजाजत.
सिटी पोस्ट लाइव : पटना जिले में फूड एक्ट के तहत निबंधित 57 बड़े होटलों और रेस्टोरेंट को पका-पकाया गर्म खाना होम डिलिवरी करने की अनुमति दे दी गई है. होटल मौर्या, पनाश, चाणक्या, लेमन ट्री, गार्गी ग्रैंड, पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, यो-चाइना जैसे 57 होटलों और रेस्टोरेंट खाने की होम डिलीवरी कार्य कर सकते हैं. अबतक 121 होटलों और रेस्टोरेंट ने होम डिलिवरी करने के लिए एसडीओ को आवेदन दिया है.
23 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है. सोमवार को शेष 15 आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा. डीएम कुमार रवि ने कहा कि आवेदनों पर स्थल निरीक्षण कर खाद्य निरीक्षण रिपोर्ट देंगे इसके बाद होम डिलिवरी की अनुमति मिलेगी. अनुमति पत्र को ही मूवमेंट पास माना जाएगा.डीएम ने कहा कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही खाने का होम डिलिवरी होगी. 33 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति ही होगी.
सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है. रेस्टोरेंट की नियमित सफाई और सेनेटाइजेशन करना होगा. खाना का पैकेट तैयार करते समय ग्लव्स पहनना अनिवार्य है. होम डिलिवरी करने वाले स्टाफ की नियमित स्वास्थ्य जांच करानी होगी. कंटेनमेंट जोन में किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट के खोलने पर रोक है। यहां रहने वाले कर्मी किसी रेस्टोरेंट में कार्य नहीं करेंगे. सर्दी-खांसी वाले कर्मी को काम करने की अनुमति नहीं होगी.